Rahul Gandhi को Supreme Court से बड़ी राहत, मोदी सरनेम केस में सजा पर रोक

मोदी सरनेम केस में Supreme Court ने Rahul Gandhi को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने Rahul Gandhi को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 2019 में Rahul Gandhi ने एक चुनावी रैली में कहा था कि सारे चोर का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसको लेकर गुजरात की बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने वहां के सेशन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया और सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए Rahul Gandhi को 2 साल की सजा सुना दी।
अब प्रतिनिधि कानून के मुताबिक जिस विधायक या सांसद को 2 साल या उससे अधिक सजा होती है उनकी सांसदीय फिर विधायकी खत्म कर दी जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव पर रोक लगा दिया जाता है राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय के द्वारा एक नोटिस जारी करके उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया।
हालांकि उनके लोकसभा क्षेत्र वायनाड में चुनाव की घोषणा नहीं की गई चुनाव आयोग द्वारा बताया गया कि जब तक उनके पास अपील करने का टाइम है तब तक चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी। इसके बाद Rahul Gandhi के द्वारा गुजरात के हाई कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया गया और वहां पर भी राहुल गांधी को निराशा ही हाथ लगी।

क्या Rahul Gandhi लड़ पाएंगे चुनाव
अब उससे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर Rahul Gandhi सुप्रीम कोर्ट गए थे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 4 अगस्त 2023 को सुनवाई करते हुए कई टिप्पणियों के साथ उनके सजा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सेशन कोर्ट ने इस मामले में अधिकतम सजा क्यों दी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने केवल दोष सिद्धि पर रोक लगाई है और इससे यह पता चलता है कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं। और सदस्यता बहाल करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की।
हालांकि यह तो तय है कि अब उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी और गुजरात में उनका केस चलता रहेगा जब तक कि उनका फैसला नहीं आ जाता है। मोदी सरनेम में सजा होने के बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें एक नया संजीवनी मिली है और अब वह कुछ ही दिनों में संसद में दिखाई देंगे।
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